हाई कोर्ट का आदेश: मुस्लिम महिला को जबरन बांग्लादेश भेजने के मामले में असम सरकार देगी दो लाख रुपये

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गुवाहाटी हाई कोर्ट ने असम सरकार को भारत से बांग्लादेश में एक बंगाली भाषी मुस्लिम महिला को 'पुशबैक' के लिए 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है.
यह पहली बार है कि किसी राज्य सरकार को भारत से बांग्लादेश में किसी व्यक्ति को भेजने में निर्वासन नियमों का उल्लंघन करने के लिए अदालती खर्च या मुआवजा देने के लिए कहा गया है.
बीबीसी की बांग्ला सेवा के मुताबिक़, गुवाहाटी हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने के बाद मुमताज बेगम के परिवार को पता चला कि उन्हें जबरन भारत से बांग्लादेश निर्वासित कर दिया गया था.
हाई कोर्ट ने भारतीय विदेश मंत्रालय को भी इस मामले में पक्षकार बनाया है.
अदालत ने कहा कि वह भारत सरकार को बांग्लादेश में महिला का पता लगाने और उसे भारत वापस लाने के लिए "कोशिश करने" का आदेश देगी.
हाई कोर्ट ने असम के नगांव फॉरनर्स ट्रिब्यूनल की ओर से मुमताज बेगम को बांग्लादेश भेजने के मामले में निभाई गई भूमिका पर भी कड़ी असंतोष व्यक्त किया है.


















