दिल्ली दंगा मामला: उमर ख़ालिद और शरजील इमाम की ज़मानत पर एक साथ सुनवाई

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दिल्ली दंगों की साज़िश से जुड़े मामले में जमानत की मांग कर रहे जेएनयू के पूर्व शोधार्थी उमर ख़ालिद की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा.
क़ानूनी ख़बरों और विश्लेषणों की वेबसाइट बारएंडबेंच के मुताबिक जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 27 अगस्त को सह अभियुक्त शरजील इमाम की ज़मानत याचिका के साथ करने का फ़ैसला किया.
अदालत ने उमर ख़ालिद की उस याचिका पर भी नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने अंतरिम ज़मानत की मांग की है.
ट्रायल कोर्ट ने 4 जुलाई को उमर ख़ालिद की ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी थी. इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख़ किया.
ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि वह जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश से बंधा हुआ है, जिसमें इस साल की शुरुआत में उमर ख़ालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं ख़ारिज कर दी गईं थीं.















